पटना, 22 फरवरी। पटना हाई कोर्ट ने शराब बरामद किये जाने के बाद पूरे परिसर को सील कर राज्यसात किये जाने की कार्रवाई को गलत बताते देते हुए यह कहा कि जहां से शराब बरामद किया गया है, उसी जगह को राज्यसात किया जा सकता है। जस्टिस पीबी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गया के शिवराज चौधरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
आवेदक के वकील प्रशांत कश्यप ने कोर्ट को बताया कि गया कि खिजरसराय स्थित शिव भोग आटा मिल के ग्राउंड फ्लोर से 314 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई थी, लेकिन तीन तल्ला पूरा मकान को जब्त कर सम्पत्ति को राज्यसात करने की कार्रवाई की जाने लगी। उनका कहना था कि शराबबंदी कानून के तहत जिस जगह से शराब मिली, उसी जगह को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए न कि पूरे परिषर को जब्त कर राज्यसात की जानी चाहिए।
आवेदक के वकील ने एडिशनल क्लेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर व अपर मुख्य सचिव की ओर से पारित आदेश को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की। सम्पति की मूल्यांकन रिपोर्ट को भी निरस्त करने की मांग कोर्ट से की। शिव भोग आटा मिल को नीलामी करने से रोकने का भी निवेदन कोर्ट से किया।