Bihar Express Desk, 6 March 2024 : पटना के एडीजे 9 अविनाश कुमार की अदालत द्वारा मंगलवार को अपनी सास का गला रेत कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति मो. वालीउल्लाह चांद निवासी चकिया जिला मोतिहारी को भारतीय दंड विधान की धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सह 80 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।
मामले के अपर लोक अभियोजक शर्मानंद राय ने बताया कि उक्त मामला पीरबहोरथाना कार्ड संख्या 59/19 से संबंधित है जिसे मृतिका की बेटी जैनब राजा जो अभियुक्त की पत्नी है, निवासी बिहार सावलेंन लंगर टोली चौराहा कल्याणी कंपलेक्स थाना पीर बहोर मे 25 जनवरी 2019 को मामला दर्ज कराते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसके पति जो उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, तथा मूल रूप से चकिया जिला मोतिहारी के निवासी हैं, उसकी शादी 9 अप्रैल 17 को हुई थी तथा विदाई करने के नाम पर उसके पति सूचक के मां-बाप को तथा सूचक को हमेशा धमकाते व डराते थे तथा खानदान को खत्म करने की धमकी देते थे।
25 जनवरी 19 को जब सूचक जैनम राजा जो स्कूल में पढ़ाती थी, वह घर आई तो उसके पति ने धारदार चाकू से उसपर और उसके पिता पर हमला कर दिया, तथा बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में पता चला कि अभियुक्त ने इसके पूर्व सुचिका की मां को पहले ही गला रेत कर हत्या कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 30 अप्रैल 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था तथा अपर लोक अभियोजक समॉनंद राय ने मामले में कुल नो गवाहों से गवाही कराई। अदालत ने अभियुक्त मो. वालीउल्लाह को भादवि की धारा 302 धारा 307 तथा 498 (ए) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सह 80000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।