पटना, 7 मार्च। पटना हाई कोर्ट ने गलत तरीके से आबकारी कानून के तहत जब्त स्कोर्पियो गाड़ी को छोड़ने का आदेश दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी व जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हीरा कुमार दास की स्कोर्पियो गाड़ी को छोड़ने का आदेश दिया।
विगत 21 फरवरी को कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को यह बताने को कहा था कि उक्त गाड़ी के संबंध में राज्यसात किए जाने की कार्यवाही शुरू या समाप्त हुई है या नहीं तो बताया गया की इस तरह की कार्यवाही शुरू नहीं कि गई है। यह भी बताया गया की याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में किसी अन्य गाड़ी के संबंध में आया था, इसलिए उक्त गाड़ी को जब्त किया गया।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को मालिक की पहचान कर दो सप्ताह में गाड़ी छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के तौर पर एक लाख की राशि देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस तरह के मनमाने निर्णय करने वाले कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और वसूली की भी छूट दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया।