राजगीर (नालंदा) 17 फरवरी। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा के आरोपी एलडीसी रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले नगर परिषद, राजगीर के सहायक टैक्स दरोगा एवं प्रभारी लेखापाल प्रमोद कुमार के खिलाफ राजगीर थाना में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी कोष के मोटी रकम के गवन का भी गंभीर आरोप है। सहायक समाहर्ता सह कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री दिव्या शक्ति के निर्देश पर नगर प्रबंधक रविश चन्द्र वर्मा द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सहायक टैक्स दारोगा प्रमोद कुमार और एलडीसी रवि कुमार को निलोंबत करने की कार्रवाई आरंभ कर दिया गया है। कैश बुक में संबंधित प्रविष्टियां का मिलान करने पर जालसाजी का आरोप सही पाया गया है।
प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद कुमार द्वारा केवल कैश बुक में ही नहीं बल्कि अपनी सेवा और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भी हेराफेरी की गयी है। राजगीर के नगर पंचायत अब नगर परिषद में उनके द्वारा पहले अमरेन्द्र कुमार सिन्हा के नाम से नौकरी की गयी थी। वर्तमान में वे प्रमोद कुमार के नाम से नौकरी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो डीपी राय प्लस टू स्कूल, दीपनगर, कोरई की दाखिला पंजी में उनका नाम अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, पिता राम विलास प्रसाद सिन्हा की आयु 20.11.1968 है। स्वामी हंसदेव मुनि उदासीन संस्कृत महाविद्यालय, राजगीर से 2004 में नाम बदलकर प्रमोद कुमार द्वारा उप शास्त्री की परीक्षा पास की गयी है। उनके दोनों शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच बाद उम्र छिपा कर एवं नाम बदलकर नौकरी करने के मामले का पर्दाफाश हो सकता है। वोटर लिस्ट और पारिवारिक सूची में भी उनका नाम अमरेन्द्र कुमार सिन्हा दर्ज है। वोटर लिस्ट में फोटो भी प्रमोद कुमार का है।
13 साल पहले भी तत्कालीन डीएम ने प्रमोद को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। डीएम के पत्रांक 35/11 दिनांक 12.8.11 द्वारा स्वर्गीय राम सरोवर सिंह का गलत मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोपी सहायक टैक्स दरोगा प्रमोद कुमार की सेवा बर्खास्त करने का आदेश डीएम द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, राजगीर को आदेश दिया गया था। लेकिन डीएम के उस आदेश का कार्यपालक पदाधिकारी, राजगीर द्वारा अबतक अनुपालन नहीं किया गया है।