पटना 21 मार्च। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने आज बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत एक भू अर्जन पदाधिकारी की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करते हुए जब्त करने का आदेश दिया। निगरानी के विशेष प्राधिकृत न्यायालय के न्यायाधीश बृजेश कुमार पाठक ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार की पांच करोड़ 78 लाख 9167 रुपये की आय से अधिक संपत्ति को राजसात करते हुए जब्त करने का आदेश दिया। विशेष अदालत ने उक्त कार्य के लिए पटना के जिला दंडाधिकारी को एक महीने का समय दिया है।