चुनाव प्रचार के वाहन में परमिट का उल्लंघन : अदालत से बेगूसराय के नगर विधायक को मिली बड़ी राहत

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बेगूसराय, 24 फरवरी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में बेगूसराय जिले के नगर विधायक कुंदन कुमार हाजिर हुए। बता दें कि वर्ष 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कुंदन कुमार के चुनाव प्रचार में प्रयोग किया जा रहा वाहन को जब 25 अक्टूबर 2020 को शाम 6 बजे सूचक उमाकांत झा के द्वारा जांच किया गया तो चुनाव प्रचार के वाहन में परमिट का उल्लंघन पाया गया। उसी समय चेकिंग के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण के चुनाव प्रचार गाड़ी में भी परमिट उल्लंघन पाया गया।

सूचक ने भाजपा उम्मीदवार कुंदन कुमार कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण समेत दोनों गाड़ी के मालिक और ड्राइवर को आरोपित बनाते हुए नगर थाना कांड संख्या 583/2020 दर्ज कराई। यह मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 171 सी एवं 188 तथा पी आर ए एक्ट की धारा 127 ए में दर्ज कराई थी।

आरोपित के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित के बाद न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए नगर विधायक कुंदन कुमार को उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस मामले में आज कग्रिस नेता अमिता भूषण उपस्थित नहीं हुई जबकि न्यायालय ने उनको भी हाजिर होने के लिए नोटिस निर्गत किया है। विधायक की ओर से अदालत में पैरवी अधिवक्ता ब्रजनंदन कुमर उर्फ नंद ने की।

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