साक्ष्य के अभाव में 28 वर्ष पुराने मामले में आनंद मोहन बरी

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मुजफ्फरपुर, 22 मार्च। 28 वर्ष पुराने मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट से बरी हुए आनंद मोहन, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आनंद मोहन को बरी कर दिया। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का आभार जताया और कहा कि सत्य की जीत हुई है। शुक्रवार को बिहार के चर्चित बाहुबली नेता आनंद मोहन को 28 साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया।

बताते चले कि मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना में 1996 में एक मामला दर्ज कराया गया था जिसमे मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी अशोक मिश्रा ने यह आरोप लगाया था की आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर सहित कई अन्य लोगों ने जेल के अंदर ही अशोक उसके साथ मारपीट की थी। जिसके बाद इस मामले को लेकर मिठनपुरा थाना में केस दर्ज कराया गया था।

मामले की सुनवाई के बीच में ही कई आरोपियों की मौत हो गई और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया गया पर आनंद मोहन पर मामला लंबित था। आज आनंद मोहन सदेह न्यायालय में उपस्थित हुए और केस के फैसले में आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद आनंद मोहन ने कोर्ट को धन्यवाद दिया और अपने समर्थकों के साथ में लड्डू बाटकर खुशी जाहिर की। और कोर्ट का भी आभार जताया।

“शिवहर की जनता ने मुझे दो बार सांसद बनाने का आशीर्वाद दिया वर्तमान लोकसभा चुनाव में अब लवली शिवहर से संभावित उम्मीदवार हैं आशा है कि शिवहर की जनता लवली को निश्चित रूप से जीत दिलवाएगी मैं खुद अभी क्षेत्र में ही जा रहा हूं” – आनंद मोहन, पूर्व सांसद

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